चुनाव आयोग ने एसआईआर पूरा हो चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म 6 से अतिरिक्त घोषणा हटा दी

भारत के चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) पूरा हो चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म 6 से अतिरिक्त घोषणा हटा दी है। 

इसका मतलब है एसआईआर पूरा होने के बाद फॉर्म 6 में एसआईआर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी जाएगी। 

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, जिन राज्यों में एसआईआर जारी है, वहां फॉर्म 6 में यह घोषणा अब भी दिख रही है। 

वहीं, जिन राज्यों में एसआईआर पूरा हो चुका है, वहां ईसीआईनेट ऐप और पोर्टल के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के पोर्टल से भी यह अतिरिक्त घोषणा हटा दी गई है। 

अब ऐसे राज्यों में नए वोटर्स को नामांकन के लिए केवल पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित वैधानिक फॉर्म-6 ही भरना होगा। 

यह बदलाव 26 सितंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मौजूदगी में हुई आयोग की बैठक के बाद किया गया है। 

फॉर्म 6 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए होता है। 

चुनाव आयोग के मुताबिक़, "फॉर्म 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए किया जाता है। यह उन नागरिकों के लिए होता है जो पहली बार मतदाता बन रहे हैं जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। वे अपना पंजीकरण फॉर्म 6 भरकर करवा सकते हैं।"